केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत अधिसूचित की है। यह अदालत एनआईए द्वारा जांच किए गए अनुसूचित अपराधों से संबंधित मामलों की विशेष रूप से सुनवाई करेगी।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह विशेष अदालत जगदलपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत के अंतर्गत कार्य करेगी। यह निर्णय राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 11 के तहत लिया गया है। साथ ही नवंबर 2019 के पूर्व आदेशों को प्रतिस्थापित किया गया है, हालांकि उन आदेशों के तहत पहले से की गई कार्रवाई यथावत रहेगी।
अधिसूचना में बताया गया है कि इस विशेष अदालत की स्थापना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार से परामर्श के बाद की गई है। अदालत एनआईए अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई करेगी, जिससे मामलों का त्वरित और केंद्रित निपटारा सुनिश्चित किया जा सकेगा।
इस विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र बस्तर संभाग के प्रमुख जिलों बस्तर (जगदलपुर), दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर तक रहेगा। ये क्षेत्र लंबे समय तक वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से प्रभावित रहे हैं, इसलिए यहां विशेष अदालत की स्थापना को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।