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स्वास्थ्य 9 अगस्त 2026 2 मिनट का पठन 6 दिन पहले

बीजापुर में एनालॉग पनीर पर प्रशासन सख्त, डेयरी-होटल संचालकों को निर्देश

अपडेट किया गया: 5 दिन पहले

बीजापुर में एनालॉग पनीर पर प्रशासन सख्त, डेयरी-होटल संचालकों को निर्देश

बीजापुर में एनालॉग पनीर पर प्रशासन सख्त, डेयरी और होटल संचालकों को दिए निर्देश

बीजापुर, 9 अगस्त 2026। जनस्वास्थ्य और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बीजापुर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रशासन ने अमानकीकृत डेयरी एनालॉग और दूध से बने उत्पादों जैसे दिखने वाले गैर-दुग्ध खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध के पालन को लेकर खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

कारोबारियों की बैठक लेकर दी जानकारी

इसी क्रम में 7 अगस्त को खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पनीर का वितरण और विक्रय करने वाले किराना दुकानदारों, डेयरी, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और ढाबा संचालकों की बैठक आयोजित की।

बैठक में अभिहित अधिकारी डी.के. देवांगन और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित गुप्ता ने कारोबारियों को प्रतिबंधित एनालॉग पनीर के संबंध में जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एनालॉग पनीर की खरीद-बिक्री पूरी तरह बंद की जाए।

खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा संबंधी जागरूकता पोस्टर और पाम्पलेट भी वितरित किए गए। बारिश के मौसम को देखते हुए खाद्य पदार्थों के उचित रख-रखाव और सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए।

पनीर विक्रेताओं और डेयरी की जांच

बैठक के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न पनीर विक्रेताओं, डेयरी और रेस्टोरेंट की जांच की। जांच के दौरान दुकानों पर पनीर का विक्रय पाया गया, लेकिन एनालॉग पनीर नहीं मिला।

जांच के दौरान नोवल डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया। नमूने को गुणवत्ता परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता नहीं

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा एवं निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित या अमानकीकृत खाद्य उत्पादों की बिक्री की शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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बस्तर संवाददाता

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