CG:रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS इंटर्न्स के लिए बड़ी घोषणा की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इंटर्न डॉक्टरों को दी जाने वाली मासिक शिष्यवृत्ति (Stipend) को बढ़ाकर ₹25,000 प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी है। नई संशोधित दर 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर से 24 सितंबर 2026 को यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश क्रमांक FINACC/11516/2026-MED के अनुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने वाले MBBS इंटर्न्स को वर्तमान में मिल रही शिष्यवृत्ति का पुनरीक्षण करते हुए ₹25,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
यह निर्णय चिकित्सा शिक्षा संचालनालय से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक STU-4801/2/2025-DME, दिनांक 4 अगस्त 2026 के संदर्भ में लिया गया है।
1 अक्टूबर 2026 से मिलेगा ₹25 हजार स्टाइपेंड
सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित शिष्यवृत्ति की दर 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी।
यानी अक्टूबर 2026 से शासकीय मेडिकल कॉलेजों में पात्र MBBS इंटर्न्स को नई दर के अनुसार ₹25,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा।
वित्त विभाग की भी मिली सहमति
स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त हुई है। आदेश में वित्त विभाग के कंप्यूटर क्रमांक 465396, दिनांक 24 सितंबर 2026 का उल्लेख किया गया है।
इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संशोधित स्टाइपेंड राशि को मंजूरी प्रदान की।
MBBS इंटर्न्स के लिए क्या बदला?
- नई स्टाइपेंड राशि: ₹25,000 प्रतिमाह
- लाभार्थी: शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS इंटर्न
- नई दर लागू: 1 अक्टूबर 2026
- आदेश जारी: 24 सितंबर 2026
- विभाग: चिकित्सा शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
- आधार: चिकित्सा शिक्षा संचालनालय का प्रस्ताव और वित्त विभाग की सहमति
जूनियर डॉक्टरों की मांगों के बीच आया फैसला
इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की ओर से भी मांगें उठाई गई थीं। ताजा सरकारी आदेश के बाद MBBS इंटर्न्स के स्टाइपेंड को ₹25 हजार प्रतिमाह किए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
आदेश में क्या कहा गया?
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के MBBS इंटर्न्स के लिए संशोधित शिष्यवृत्ति राशि स्वीकृत की है। आदेश पर अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग पूरन लाल साहू के डिजिटल हस्ताक्षर दर्ज हैं।